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आज से बिहार में हुई नई गाइडलाइन जारी, देखें पुरी लिस्ट

आज से बिहार में हुई नई गाइडलाइन जारी, देखें पुरी लिस्ट

बिहार में लॉकडाउन (Lockdown in bihar) की अवधि विस्तार के साथ ही राज्य में लॉकडाउन-2 की शुरुआत हो गई है. अब यह 25 मई तक लागू रहेगा. इस अवधि में आवश्यक सेवाओं को छोड़ बाकी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे. वहीं, दुकानें व वाणिज्यिक एवं अन्य प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे. सार्वजनिक स्थानों और रास्तों पर अनावश्यक आवागमन (पैदल सहित) भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. गुरुवार को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद जारी लॉकडाउन की गाइडलाइन के अनुसार पिछले लॉकडाउन की शेष पाबंदियां भी लागू रहेंगी.


लॉकडाउन-2 के दौरान शहरी इलाकों में अब खाद्य सामग्री व अनिवार्य सेवा से संबंधित दुकानें सुबह छह बजे से अपराह्न10 बजे तक ही खुली रहेंगी.


ग्रामीण इलाकों में इन दुकानों के खुलने का समय सुबह आठ से दोपहर 12 बजे तक है. पहले लॉकडाउन में यह समय सीमा सुबह सात से 11 बजे तक थी.


पिछली बार की तरह ही बिना कारण पैदल बाहर निकलने पर रोक लागू रहेगी. सड़कों पर बेवजह गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर दो हजार रुपये का जुर्माना लगेगा. इसके अलावा स्कूल-कॉलेज व कोचिंग सहित सभी शैक्षणिक संस्थान पहले की तरह बंद रहेंगे. रेस्टोरेंट में खाने की पाबंदी जारी रहेगी. केवल होम डिलीवरी की की जा सकती है.




इसके अलावा सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद एवं धार्मिक आयोजनों पर भी पहले की तरह प्रतिबंध लागू रहेगा. शादियों में भी अब 50 की जगह 20 लोगों के शामिल होने का नियम भी लागू हो गया. शादी में बैंड-बाजा की इजाजत नहीं होगी.नई गाइडलाइन के अनुसार इन पर बैन रहेगा




आवश्यक सेवाओं को छोड़ बाकी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे



दकानें, वाणिज्यिक एवं अन्य प्रतिष्ठान बंद रहेंगे



सार्वजनिक स्थानों और मार्गों पर अनावश्यक आवागमन (पैदल सहित) पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा



रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानें बंद रहेंगी ( इनका संचालन केवल होम डिलेवरी के लिए प्रात: 9 बजे से रात के 9 बजे तक हो सकता है)



आवश्यक सेवाओं को छोड़ अन्य प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा



छूट के दायरे में शामिल वाहनों को छोड़ यदि नियम का उल्लंघन कर वाहन चलाया जाता है तो मोटरवाहन अधिनियम की धारा 179(1) के तहत जुर्माना किया जाएगा



सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग एवह अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं नहीं ली जाएंगी



सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे



सामाजकि, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल-कूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध रहेगा



सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विंमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क व उद्यान बंद रहेंगे



सार्वजनिक स्थान पर किसी की तरह के सरकारी या गैर सरकारी आयोजनों पर रोक रहेगी





लॉकडाउन - 2 में इन बातों में मिलेगी राहत




स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल तथा जिला स्तर पर एमबीबीएस डिग्रीधारी चिकित्सा पदाधिकारी के नियोजन के लिए आयोजित वाक-इन इंटरव्यू में शामिल होने के लिए आयोजन स्थल तक आने-जाने की अनुमति होगी.



कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग की सेवाएं जारी रहेंगी



निजी सुक्षा सेवाओं पर भी रोक नहीं होगी



ठेले पर फल-सब्जी धूम-धूमकर बेचे जा सकते हैं



पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वाहन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चालू रहेंगे



सभी प्रकार के मालवाहक वाहनों का परिचालन जारी रहेगा



हवाई या रेल यात्री के यात्रा के लिए निजी वाहनों का परिचालन होगा (यात्री के पास टिकट होना चाहिए)



बैंकिंग, बीमा, एटीएम संचालन, गैर बैकिंग वित्तीय कंपनियों के कार्यालय खुले रहेंगे



औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठानों में काम होगा



सभी प्रकार के निर्माण कार्य जारी रहेंगे



ई-कॉमर्स से जुड़ी गतिविधियां भी होंगी



कृषि एवं इससे जुड़े कार्य पर रोक नहीं



प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का काम होगा 


 

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